Lekhpal salary लेखपाल को अनुमन्य है यात्रा भत्ता TA और दैनिक भत्ता DA, पर अफसोस कि मिलता नहीं।

उत्तर प्रदेश में लेखपाल संवर्ग को lekhpal salary के साथ साथ विभिन्न तरह के भत्ते देय हैं, जो अन्य सभी समूह ग वर्ग के कर्मचारियों के लिए देय हैं, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं में से एक है, परंतु अफसोस कि लेखपाल संवर्ग को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता कभी मिल ही नहीं पाता।

देखें यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता शासनादेश

Lekhpal salary क्या है यात्रा भत्ता ?

अपने तैनाती क्षेत्र से भिन्न किसी स्थान पर शासकीय कार्य से भेजे जाने पर सभी शासकीय कर्मचारियों को यात्रा मद में खर्च हुए धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है।

Lekhpal salary कितनी है यात्रा भत्ता की धनराशि?

लेखपाल पद समूह ग वर्ग का पद है, जो वर्तमान मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 5 से कम मे आता है। जिसके लिए यात्रा भत्ता हेतु रेलवे के द्वितीय श्रेणी (शयनयान) का किराया अनुमन्य है। साथ ही जो स्थान रेलमार्ग के माध्यम से आपस में नही जुड़े हैं वहां डीलक्स/साधारण बस का किराया देय है।

Lekhpal salary यात्रा भत्ता के साथ साथ देय है अनुषांगिक व्यय भी।

समूह ग वर्ग के कर्मी जिसमे लेखपाल भी शामिल हैं, को यात्रा भत्ता के साथ अन्य खर्चों के लिए इंसीडेंटल चार्जेस या अनुषांगिक व्यय भी देय है, जिसकी दर 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित है।

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Lekhpal salary कितना देय है दैनिक भत्ता?

शासकीय कार्य हेतु भेजे जाने पर यदि कुल 8 घंटे से अधिक का समय लगता है तो उस दिवस के लिए दैनिक भत्ता भी देय है, जो शहरों की श्रेणी के अनुसार 3 श्रेणी में विभाजित है।
1 समूह क वर्ग के शहर जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर आदि के लिए 390 रुपए प्रति दिन।
2 समूह ख वर्ग के शहर जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आदि शहरों के लिए 300 रुपए प्रतिदिन
3 वहीं समूह ग वर्ग के स्थान के लिए 240 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता निर्धारित है।

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लेखपाल को किन शासकीय कार्यों हेतु भेजा जाता है?

वर्तमान समय में लेखपाल को स्वामित्व योजना के कार्य से प्रायः राजस्व परिषद लखनऊ और भारतीय सर्वेक्षण विभाग में भेजा जाता है। वहीं आरटीआई के प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ में द्वितीय अपील के प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के स्थान पर लेखपाल को ही भेजा जाता है, इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय के प्रकरण में भी भेजा जाता है।

आरटीआई से भी मिली जानकारी

जनपद वाराणसी के अधिवक्ता उमेश सिंह द्वारा आरटीआई के तहत लेखपाल के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के संबंध में राजस्व परिषद और जिलाधिकारी वाराणसी से सूचना मांगी गई थी, जिसके जवाब में तहसीलदार पिंडरा वाराणसी द्वारा जनसूचना के जवाब में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार लेखपाल को यात्रा व दैनिक भत्ता अनुमन्य है, निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है, की जानकारी प्रदान की गई।

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जानकारी के आभाव में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं ले पाते लेखपाल

लेखपाल संघ की उदासीनता और आम लेखपाल को जानकारी के आभाव में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं मिल पाता। जबकि लेखपाल संवर्ग द्वारा शासकीय कार्य हेतु की गई यात्रा के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान मिल सकता है।

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